आम रास्ते के नीचे अंडर कटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई: खान संख्या 2/2 के लाइसेंसी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज
खनिज विभाग ने मकराना थाने में कराया मुकदमा,
सरकारी रास्ते के नीचे अवैध खनन कर राजस्व हानि व जनजीवन को खतरे में डालने का आरोप
मकराना। माताभर रेंज में आम रास्ते के नीचे कथित अंडर कटिंग के मामले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खान संख्या 2/2 के लाइसेंसी अब्दुल खालिक एवं अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकराना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। विभाग की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सरकारी रास्ते के नीचे अवैध रूप से अंडर कटिंग कर प्रतिबंधित क्षेत्र से मार्बल का खनन किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आमजन की जान को भी खतरे में डाला गया।

संयुक्त निरीक्षण में सामने आया मामला
खनिज विभाग की ओर से मिली शिकायत के अनुसार 30 जुलाई को खनिज अभियंता ललित मंगल, खनिज अभियंता नवीन कुमार डाबी, सर्वेयर सरदार सैनी तथा राजस्व विभाग की टीम ने माताभर से गीला की ढाणी और मालियों की ढाणी जाने वाले खसरा संख्या 147 एवं 147/1 स्थित सरकारी रास्ते का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खान संख्या 2/2 के नीचे आम रास्ते की अंडर कटिंग होना पाया गया।

रास्ते के नीचे चल रहा खनन रुकवाया
निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही रास्ते के नीचे हो रहे खनन को तत्काल बंद करवाया। विभाग का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो सड़क धंसने (कॉलेप्स) का खतरा बना हुआ था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
खनिज विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मकराना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) एवं 125, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (PDPP Act) की धारा 3 तथा MMDR Act, 1957 की धारा 4/21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

खनिज अभियंता ललित मंगल ने क्या कहा
खनिज अभियंता ललित मंगल ने बताया कि शिकायत मिलने पर खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में आम रास्ते के नीचे अंडर कटिंग होना पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल खनन कार्य रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग ने नियमानुसार पंचनामा तैयार कर पुलिस में रिपोर्ट दी है तथा आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।

कल प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर 10 मीटर तक खनन पर लगाई थी रोक
गौरतलब है कि गुरुवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खान संख्या 2/2 पर आम रास्ते के नीचे अंडर कटिंग करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों के विरोध के बाद खनिज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान रास्ते की सुरक्षा को देखते हुए सड़क के दोनों ओर 10 मीटर की सीमा तक खनन कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई थी। इसके बाद विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब संबंधित लाइसेंसी एवं अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकराना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
