लोक अदालत में किया वादा तोड़ा, किस्तें नहीं भरीं तो भेजा गया जेल

कुचामन सिटी में लोक अदालत में हुए राजीनामे की शर्तें नहीं निभाने पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। अम्बेडकर कॉलोनी, रसाल निवासी मुकेश ने परिवादी मुकेश कुमार को 1 लाख 20 हजार रुपये किस्तों में चुकाने का वादा किया था। शुरुआती दो किस्तें देने के बाद आरोपी ने दिसम्बर 2024 से सात महीने तक कोई भुगतान नहीं किया और करीब 70 हजार रुपये बकाया रह गए।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद हनीफ ने मामला उठाया तो कोर्ट ने पहले वसूली वारंट निकाला, लेकिन कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। सहायक नाजिर गोविन्द राम लोमरोड़ ने कई बार आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। आखिरकार 4 सितम्बर को गुप्त सूचना मिली और आरोपी को पुराने रोडवेज बस स्टैंड, सेवदा कचौरी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेश जारी कर उसे 30 दिन के लिए परबतसर सिविल जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक पूरी बकाया राशि जमा नहीं होगी, आरोपी जेल में ही रहेगा।

इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि लोक अदालत में किया गया समझौता तोड़ने वालों को अब सीधे जेल जाना पड़ेगा।

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