30 नवम्बर तक देना होगा जीवित प्रमाण पत्र, वरना रुक जाएगी पेंशन — जिला कोषालय ने पेंशनर्स को किया सचेत

डीडवाना-कुचामन। जिले के सभी सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को 30 नवम्बर तक अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा । जिला कोषालय की ओर से एडवायजरी जारी की गई है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो पेंशनर निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।

जिला कोषाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र हर वर्ष पेंशनरों की सक्रिय स्थिति की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है।

इसे पेंशनर अपनी जनाधार या पेंशन आईडी से ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया सरल है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

भंवरलाल ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा दें ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके। जिले में वर्तमान में करीब 6 हजार सेवानिवृत्त पेंशनर हैं, जिनके लिए यह निर्देश लागू है। जिला कोषालय ने सभी बैंक शाखाओं और विभागीय कार्यालयों को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

error: News 1 Rajasthan